शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना

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शिक्षा का अशिकार, प्राथशमक शिक्षा

Abstract

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, (RTE)- 2009 भारतीय संसद द्वारा सन् २००९  में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 45 में 6से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को नि:शुन्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया था और यह एक अप्रैल 2010 से लागू हुआ था |

References

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं

http://mhrd.gov.in/hi/rte-hindi

http://www.essaysinhindi.com/education/शिक्षा का अधिकार अधिनियम

http://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs/right-to-education

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Published

2017-09-30

How to Cite

menu. (2017). शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना . Innovative Research Thoughts, 3(6), 70–73. Retrieved from https://irt.shodhsagar.com/index.php/j/article/view/137